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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने ED से मांगे दस्‍तावेज, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा?

नई दिल्‍ली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले ( Money Laundering Case) में दिल्‍ली (Delhi Government)  के पूर्व मंत्री सत्‍येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी सुनवाई राउज एवेन्‍यु कोर्ट में गुरुवार को हुई. इसमें सत्येंद्र जैन ने ED द्वारा मामले में सीज दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों समेत अन्‍य जुड़े कुछ दस्तावेजों को जैन के वकीलों को देने की मांग की है. सुनवाई के दौरान ED ने सत्येंद्र जैन की याचिका का विरोध किया. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्‍टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान ED ने कहा अगर इस स्टेज पर जांच से जुड़ा कोई दस्तावेज़ आरोपी सत्‍येंद्र जैन को देते हैं तो उससे हमारी आगे की जांच प्रभावित हो सकती है. ED ने कहा कि अदालत को मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए. राउज़ एवेन्यु कोर्ट में आज मामले की सुनवाई पूरी हुई.  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 अक्तूबर तक बढ़ा दी थी. इसके बाद पीठ ने इसे नौ अक्तूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

कोर्ट ने सत्‍येंद्र जैन के वकीलों से पूछा कौन से दस्‍तावेज नहीं मिले?
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के वकीलों से पूछा कि आपको कौन से दस्तावेज़ अभी नहीं मिले हैं. इसका जवाब देते हुए सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि इन दस्तावेजों को चार्जशीट में शामिल किया गया है लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है. इस पर ED ने कहा कि जिन दस्तावेज़ों को अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ उन दस्तावेज़ों को जैन के वकीलों को नहीं दिया गया है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने ED से मांगे दस्‍तावेज, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा?

जो दस्तावेज जांच में शामिल नहीं वे आरोपी को नहीं दिए जाते, ED ने दिया जवाब
ED ने कहा कि जो दस्तावेज़ मामले की आगे की जांच में शामिल है उन दस्तावेज़ों को आरोपी को नहीं दिया जाता है. ED ने कहा कि मामले की आगे की जांच में शामिल ऐसे दस्तावेज़ जो जांच को प्रभावित करते हैं. वह दस्तावेज़ भी आरोपी को नहीं दिए जाते हैं.

Tags: Delhi Court, Delhi Government, Directorate of Enforcement, ED, Money Laundering Case, Satyendra jain

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Author: traffictail

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